Azam Khan bail: 27 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद सपा नेता मोहम्मद आजम खां को सप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई शुक्रवार तक लटक गई है। जेल प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का रिलीज आदेश नहीं मिला, इसलिए रिहाई नहीं हो पाई। इसके साथ की रामपुर की एक कोर्ट से मिले जमानत के कागजात भी जेल नहीं पहुंचे है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर मिल भी जाता है तो भी रामपुर कोर्ट के आदेश तक इंतजार करना होगा।
उधर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की खबर के बाद जेल प्रशासन ने आजम खां को मिले जमानत के सभी मामलों के कानूनी पहलुओं का देखा है और उनकी रिहाई का होमवर्क तैयार किया है। अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश या तो सीधे आ सकता है या कंसर्न कोर्ट के जरिए भेजा जा सकता है। जेल अधीक्षक एसके सिंह का कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से रात में रिहाई का नियम नहीं है। अगर सभी मामलों के रिलीज आदेश आ जाते हैं तो रिहाई की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। फिलहाल आदेश आने तक उन्हें इंतजार करना होगा।
आपको बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत उसे मिले विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए यह एक सही मामला है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने खां को दो हफ्ते के भीतर नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करने को कहा। साथ ही निचली अदालत से कहा कि वह किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बगैर याचिका के गुण-दोष के आधार पर इस पर निर्णय करे। नियमित जमानत के लिए याचिका पर फैसला आने तक खां अंतरिम जमानत पर रहेंगे। आजम, यूपी के रामपुर जिले में जमीन हड़पने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं।
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