GST रिटर्न दाखिल करने में देरी पर जून तक नहीं लगेगी Late Fee



नई दिल्ली: सरकार ने कंपोजिशन योजना के तहत पंजीकृत छोटे करदाताओं द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए माल एवं सेवा कर (GST) रिटर्न भरने में देरी के लिए जून तक दो महीने के लिए विलंब शुल्क माफ कर दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने बृहस्पतिवार एक अधिसूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GST आर-4 दाखिल करने में देरी के लिए एक मई से 30 जून, 2022 तक विलंब शुल्क नहीं लगाया जाएगा. कंपोजिशन योजना के तहत पंजीकृत करदाताओं द्वारा GST आर-4 हर वर्ष दाखिल किया जाता है। GST के नियमों के अनुसार GST आर-4 दाखिल करने में देरी पर प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से विलंब शुल्क लगाया जाता है. हालांकि, जहां देय कर की कुल राशि शून्य है, वहां अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क के रूप में लगाया जा सकता है. अन्य मामलों में 2,000 रुपये तक विलंब शुल्क लगाया जा सकता है MRG एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि छोटे करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार ने 2021-22 के लिए 30 जून, 2022 तक GST आर भरने में देरी के लिए देय विलंब शुल्क को माफ कर दिया गया है. यह स्वागतयोग्य निर्णय है।

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