क्या घर, बाइक होने पर सरेंडर करना होगा राशनकार्ड? जाने सच्चाई



राशनकार्डों के निरस्तीकरण और रिकवरी को लेकर इन दिनों लोगों में शंका और हड़बड़ी है। किसी कार्रवाई से बचने के लिए लगभग रोज ही बड़ी संख्या में लोग राशनकार्डों को सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में गरीब एवं पात्र लोगों को भी अपने राशन कार्डों के निरस्त होने की शंका थी। लोगों की इस शंका को उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को खत्म करते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रदेश में राशनकार्ड सरंडेर करने अथवा उनके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है।

राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि राशनकार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर चलती है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधारहीन प्रचार हो रहा है। सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता / अपात्रता के संबंध में 07 अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्रत्त् लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/ गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गयी है और रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए है। उल्लेखनीय है कि पात्र लोगों को नियमानुसार नवीन राशनकार्ड बनाए भी जा रहे हैं।

नये नियम में अपात्रों से वसूली होने के नये नियमों को लेकर लोगों में दहशत थी। इसके चलते जिसे भी लग रहा था कि वे राशन लेन के पात्र नहीं है वह राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए विभागों की दौड़ लगा रहे थे।

इन लोगों के ही कटेंगे राशन कार्ड

नगरीय क्षेत्र में-
1-सभी आयकर दाता
2-परिवार में चौपहिया वाहन, एसी या 5 केवीए का जनरेटर हो।
3-परिवार के किसी सदस्य के पास या सम्मिलित 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअर्जित प्लॉट या मकान हो।
4-परिवार के पास 80 वर्ग मीटर का व्यवसायिक स्थान हो
5-एक से अधिक शस्त्रत्त् लाईसेंस वाले परिवार
ग्रामीण क्षेत्रों में-
1-सभी आयकर दाता
2-परिवार में चौपहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर अथवा एसी या 5 केवीए का जनरेटर हो
3-परिवार में 5 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो
4-ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये से अधिक हो
5-एक से अधिक शस्त्रत्त् लाईसेंस वाले परिवार

जिला पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा ने बताया कि 2014 के शासनादेश में नया कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन अपात्र लोगों को अपने कार्ड सरेंडर करने ही चाहिए। दूसरी ओर पात्र लोगों को पैनिक लेने की कोई जरूरत नहीं, पात्र लोगों के नए कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। राशन व्यवस्था पूर्व की तरह चलती रहेगी।

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