चुनाव अधिसूचना पर रोक जारी, आज फिर होगी सुनवाई



बरेली से संवाददाता डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट

जनपद बरेली _ अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक बुधवार तक के लिए बढ़ा दी है, मंगलवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में अभी तक मांगे गए सारे जवाब दाखिल कर दिए गए हैं, इस पर याचिकाओं के वकीलों ने आपत्ति करते हुए सरकार से विस्तृत जवाब मांगे जाने की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने नहीं माना, इस मामले में बुधवार को फिर सुनवाई होगी, यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्यक्ष और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने रायबरेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं वैभव पांडे व अन्य की जनहित याचिकाओं पर दिया, राज्य सरकार ने अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि निकाय चुनाव के मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे को ही आरक्षण का आधार माना जाए, साथ ही इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए,  वहीं ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिए जाने के मामले में नगर विकास विभाग के सचिव रंजन कुमार ने हलफनामे में कहा है कि इन्हें चुनाव में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसके अलावा प्रशासकों की नियुक्ति पर सरकार की ओर से बताया गया है कि यह निर्णय 15 दिसंबर 2021 के हाईकोर्ट के फैसले के तहत किया गया है।                            

सरकार का जवाब _ राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामे में कहां है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ही ओबीसी आरक्षण निर्धारित किया है, 7 अप्रैल 2017 को आदेश जारी कर ओबीसी आरक्षण के लिए मेकेनिज्म बनाया था और इस बार होने वाले चुनावों के लिए भी वही मैकेनिज़्म अपनाया जा रहा है।





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