बरेली से संवाददाता मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट
जनपद बरेली _ पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन के रिवाल्वर प्रकरण में सुनवाई हुई पूरी, निषेधाज्ञा के बावजूद मतदान केंद्र में रिवाल्वर ले जाने पर 17 साल पहले तत्कालीन डीएम ने दर्ज कराया था कैस, जानकारी के अनुसार बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन के खिलाफ 17 साल पहले लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर मतदान केन्द्र में जाने के आरोप में दर्ज कराए गए केस में सीजेएम सत्य प्रकाश आर्य की अदालत में शनिवार को सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 4 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। विशेष लोक अभियोजन एमपी एमएलए अचिंत्य द्विवेदी ने बताया कि 2006 में तत्कालीन डीएम भुवनेश कुमार ने एसीजेएम फर्स्ट की अदालत में 9 जनवरी 2007 को परिवाद दायर कर पूर्व सांसद पर अपने आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया था। बाद में पत्र में कहा था कि आदेश की जानकारी होने के बावजूद प्रवीण सिंह ऐरन 31 अक्टूबर 2006 को करीब 3 बजे जोगी नवादा के दीनानाथ इंटर कॉलेज मदान केंद्र 32 बोर के लाइसेंसी रिवाल्वर और 14 कारतूस लेकर पहुंचे। भीड़ भाड़ में उनका रिवाल्वर और लाइसेंस वहीं गिर गया। जिसे एस आई रविंद्र प्रताप सिंह ने कब्जे में ले लिया। आरोप था कि निषेधाज्ञा के बावजूद सार्वजनिक स्थान पर प्रवीण सिंह ऐरन ने रिवाल्वर ले जाकर कानून का उल्लंघन किया। बता दें की भुवनेश कुमार अब सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली में सचिव हैं। जो इस मामले में पिछले साल अदालत में गवाही देने आए थे।
निषेधाज्ञा के बावजूद मतदान केंद्र में रिवाल्वर ले जाने पर 17 साल पहले तत्कालीन डीएम ने दर्ज कराया था केस।
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