संवाददाता डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट
इलाहाबाद _ स्कूलों की पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, प्राइवेट स्कूलों को लौटाने होगी करोना काल की फीस।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों द्वारा सत्र 2020- 21 में वसूली गई फीस में इसमें से 15% प्रातिशत अभिभावकों को लौटाने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है और निजी स्कूलों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि वह अपने निर्णय में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही स्कूलों को फीस लौटाने के आदेश दिया गया था। फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है। जिसमें इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो। कोर्ट ने आगे कहा कि फैसले पर पुनर्विचार करते समय यह अदालत अपीलेट कोर्ट की तरह निर्णय की मेरिट पर विचार नहीं कर सकती है और न ही मामले की फिर से सुनवाई की इजाजत दी जा सकती है। स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य की पुनर्विचार अर्जी को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद त्रिपाठी और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने उक्त आदेश दिया। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को 2 महीने का समय दिया था।
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