रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को जमा करना होगा। इन नोटों को अब आरबीआई ने भी जारी नहीं करने की बात कही है साथ ही सर्कुलेशन के नोटों को वापस लिए जाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। नोटों के बंद होने के ऐलान के बाद एक बार फिर आम आदमी के जेहन में नोटबंदी का दौर कौंध गया है। नोट बदलने के लिए कई-कई किलोमीटर लंबी लाइन और घंटों इंतजार। आरबीआई ने यह बताया है कि 30 सितंबर तक दो हजार रुपये के अधिकतम दस नोट किसी भी बैंक में बदले जा सकते हैं। हालांकि, दो हजार रुपये की चाहें कितनी भी नोट हो आप उसे भी जमा करने का तरीका बताया गया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट जो चलन में हैं, उसे बदला जा सकेगा। हालांकि, यह भी निर्देश जारी किया है कि एक बार में अधिकतम दस नोट यानी 20 हजार रुपये तक के नोट ही बदले जा सकेंगे। आरबीआई अब नए नोट 2000 वाले जारी भी नहीं करेगा।
आरबीआई के अनुसार, दो हजार के नोट कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में अधिकतम दस की संख्या में बदल सकता है। हालांकि, वह अपने बैंक अकाउंट में जमा करना चाहे तो भी कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति दो हजार के नोट अपने खाते में जमा करके बदलना चाहता है तो वह जितनी नोट चाहे उतनी जमा कर बदल सकता है। अलबत्ता, उसके अकाउंट की केवाईसी जरूरी है। बिना केवाईसी वाले अकाउंट में मनचाही संख्या में दो हजार के नोट जमा नहीं होंगे।
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