स्वाति मालीवाल केस में एक नई और बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस आरोपी बिभव कुमार पर IPC की धारा 201 यानी सबूतों को नष्ट करने की धारा भी लगा सकती है। पुलिस को संदेह है कि बिभव ने जानबूझकर अपना मोबाइल फॉर्मेट किया है। मोबाइल को फॉर्मेट करने की टाइमिंग और पुलिस को पासवर्ड न बताने के कारण इस पर कई सवाल उठ रहे हैं।
पुलिस सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरों की DVR को हासिल करने के लिए पीडब्लूडी से लगातार संपर्क में है, लेकिन वहां से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम हाउस से सेलेक्टिव और एडिटेड सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। पुलिस इस पर भी नजर रख रही है कि कहीं यह सब जांच को भटकाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 13 मई को आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर उनके निजी सचिव बिभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की थी। 16 मई को स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने स्वाति का मेडिकल भी कराया, जिसमें शरीर पर कई जगह चोट के निशान सामने आए थे। दिल्ली पुलिस ने 18 मई यानी शनिवार को बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल ने शनिवार शाम एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए। केजरीवाल ने पीएम को आम आदमी पार्टी (AAP) के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने की चुनौती दी और कहा कि वे रविवार (19 मई 2024) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) मुख्यालय तक मार्च करेंगे।
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