20 साल की कड़ी सजा: आगरा में नाबालिग से गैंगरेप करने वाले 4 दोषियों को रूह कंपा देने वाली सजा



आगरा, उत्तर प्रदेश – नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में आगरा की विशेष अदालत ने चार दोषियों को 20 साल के सश्रम कारावास और 1.68 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा समाज में एक कड़ा संदेश भेजती है कि ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मामला: 21 जुलाई 2022 की वारदात

घटना 21 जुलाई 2022 की है, जब आरोपियों ने नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर बारी-बारी से उसका रेप किया। इस घिनौने कृत्य के बाद, उन्होंने लड़की और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। 

अभियोजन पक्ष की मजबूती

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत पेश किए, जिससे अदालत को आरोपियों को दोषी ठहराने में कोई संदेह नहीं रहा। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) की विशेष अदालत की जज सोनिका चौधरी ने आरोपियों – मुकीम, इरशाद उर्फ उस्मान अली, इजरायल और मौसम को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

अदालत का फैसला

अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो, आईटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत आरोपियों को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा दी। इसके साथ ही, उन्हें 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया। जज ने इस मामले में किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया, ताकि इस तरह के अपराधियों को सख्त संदेश मिले।

पीड़िता के परिवार की पीड़ा

पीड़िता के पिता ने जब वीडियो वायरल होते देखा, तब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामला अदालत में पेश किया। सुनवाई पूरी होने के बाद, अदालत ने यह कठोर सजा सुनाई।

समाज में संदेश

इस सजा से यह स्पष्ट हो गया है कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज को न्याय मिलने से अपराधियों में भय और पीड़ितों में विश्वास की भावना जगेगी। आगरा की इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि न्याय प्रणाली ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।

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