यूपी सरकार का सख्त आदेश: अब उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को तहसील में ही रहना अनिवार्य!



यूपी सरकार ने आदेश दिया कि उपजिलाधिकारी और तहसीलदार अपनी तैनाती वाली तहसील में ही निवास करें, जिससे जनता की समस्याओं का समय पर निस्तारण हो सके।

योगी सरकार ने जनसामान्य की समस्याओं को समय पर सुनने और उनका निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यूपी सरकार ने प्रदेश की सभी तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और तहसीलदारों को उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य है कि अधिकारी ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं और जनसामान्य की समस्याओं का समाधान समय सीमा के भीतर करें।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस आदेश के कड़ाई से अनुपालन के लिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि जनसमस्याओं का ससमय निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और तहसील स्तर पर प्रशासन को पूरी सजगता और तत्परता से कार्य करना आवश्यक है। तहसीलदार और उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात हैं, उन्हें वहीं निवास करना होगा।

सभी जिलाधिकारी 7 दिन के भीतर इस आशय का सर्टिफिकेट ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराएंगे। मंडलायुक्त और शासन स्तर से आकस्मिक निरीक्षण और जांच भी की जाएगी। यदि संबंधित तहसीलदार और उपजिलाधिकारी तहसील में निवासरत नहीं पाए गए, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिलाधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता का यह निर्णय न केवल अधिकारियों की, बल्कि सरकार की छवि में भी सुधार करेगा।

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