अयोध्या में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट की तरफ बढ़े कदम।
अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुए दिल दहला देने वाले दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम ने मोईद खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मोईद खान ने पहले ही कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी।
पूराकलंदर थाना क्षेत्र में 29 जुलाई को 12 साल की बच्ची के साथ हुए इस जघन्य अपराध ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था। समाजवादी पार्टी के इस नेता के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी मोईद खान की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उसकी बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अभी भी उसकी प्रॉपर्टी की जांच चल रही है।
मोईद खान के खिलाफ सबूत मजबूत होते जा रहे हैं, और डीएनए रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद मोईद खान अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है।
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