कस्बा फतेहगंज पश्चिमी निवासी नन्हे लंगड़ा की स्मैक तस्करी में हुई नजर बंदी रद, हाई कोर्ट ने तुरंत रिहाई का दिया निर्देश।
संवाददाता मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट
जनपद बरेली _ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी में स्मैक तस्करी के मामले में नन्हे लंगड़ा उर्फ रियासत की एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्धि को अवैध कर देते हुए रद्द कर दिया है। और अन्य केस न होने की दिशा में तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई नई प्राथमिक की लिखी जाती है तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। यह आदेश न्याय मूर्ति एके सांगवान और न्यायमूर्ति एमएएच इदरीसी की खंडपीठ में याची के नन्हे लंगड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र और अधिवक्ता अभिषेक मिश्र व चंद्रकेश मिश्र तथा सरकारी वकील को सुनकर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार ने प्रत्यावेदन तय करते समय याची को सुनवाई का मौका नहीं दिया और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने सकारण आदेश नहीं दिया है। इस कारण कोर्ट ने निरूद्धि के खिलाफ प्रत्यावेदन निरस्त करने का आदेश को रद्द कर दिया। याची के खिलाफ स्मैक तस्करी के चार केस दर्ज हुए। एक में बरी हो चुका है और किसी भी केस में अभी तक सजा नहीं मिली है। दो में वह जमानत पर है। एक में सह अभियुक्तों के बयान पर नामित नामजद किया गया है। याची के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं की गई है। याची के अधिवक्ता का कहना है कि नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज में बंद 63 वर्षीय याची की किडनी खराब है। वह उच्च रक्तचाप के ग्रसित है। तूफान सिंह केस का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की गई।
0 टिप्पणियाँ