फर्जी ऋण पुस्तिका मामले में रायपुर पुलिस ने एक और आरोपी अशोक यादव को किया गिरफ्तार



विश्व मीडिया आरकेसोनी वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़

थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही। आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 398/24 धारा 420,467,468,471,34 भादवि. के तहत की गई कार्यवाही। 


न्यायालय परिसर रायपुर में फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर आरोपियो का जमानत लिये जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर रायपुर श्री लखन पटले एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग झा के द्वारा थाना सिविल लाईन पुलिस को आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये है। जिस पर थाना सिविल लाईन पुलिस टीम के द्वारा संदेही/आरोपियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जाकर सूचना एवं जानकारी एकत्र किये जा रहे है। 

इसी क्रम में थाना सिविल लाईन पुलिस टीम के द्वारा पूर्व में आरोपी चेलाराम आसवानी को फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर आरोपियों का जमानत लेने प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर अन्य आरोपी की खोजबीन की जा रही थी। जिस पर प्रकरण में संलिप्त आरोपी अशोक यादव के द्वारा स्वतः ही माननीय न्यायालय में समर्पण कर दिया। जिससे घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर विभिन्न न्यायालयों में आरोपियों का जमानत लेना स्वीकार किये जाने पर आरोपी अशोक यादव को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है। 

ज्ञातव्य हो कि पूर्व में फर्जी ऋण पुस्तिका के मामले में संदेही/आरोपी मुकेश वर्मा, विशाल यादव, दीप लक्ष्मी राजपुत, लक्ष्मी शर्मा एवं अरूण यादव के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक/अपराध धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया है। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगा।  

गिरफ्तार आरोपी

अशोक यादव पिता सूदन यादव उम्र 53 साल पता साहूपारा, थाना खमतराई, रायपुर।

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