गाजीपुर: सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गांजा वाले बयान पर FIR, साधु-संतों में आक्रोश!




सपा सांसद अफजाल अंसारी के गांजा वैधता बयान पर FIR दर्ज, साधु-संतों में आक्रोश। अफजाल ने धार्मिक आयोजनों में गांजा को प्रसाद बताया था।


गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गांजा को वैध करने की मांग उठाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफजाल अंसारी ने हाल ही में धार्मिक आयोजनों में गांजा को भगवान का प्रसाद और बूटी कहकर पीने की बात कही थी, जिसके बाद उनके इस बयान पर साधु-संतों में भारी नाराजगी फैल गई।

FIR दर्ज
सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गोरा बाजार चौकी इंचार्ज राजकुमार शुक्ला ने सदर कोतवाली में धारा 353 (3) बीएनएस 2023 के तहत FIR दर्ज करवाई। अफजाल अंसारी ने कहा था कि गांजे को वैधता मिलनी चाहिए क्योंकि इसे धार्मिक आयोजनों में भगवान का प्रसाद कहा जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर भांग को लाइसेंस मिलता है, तो गांजा पर भी लाइसेंस मिलना चाहिए।

साधु-संतों का विरोध
सांसद के बयान पर साधु-संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस बयान को अमर्यादित बताते हुए कहा कि महाकुंभ जैसे आयोजन के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उज्जैन के महामंडलेश्वर अतुलेशानन्द महाराज ने कहा कि सांसद की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए।

अफजाल अंसारी का तर्क
अफजाल अंसारी ने कहा था कि जब धार्मिक आयोजनों में गांजा भगवान का प्रसाद माना जाता है, तो इसे अवैध क्यों माना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कुंभ में मालगाड़ी भरकर गांजा भेजा जाए, तो वह आसानी से खप जाएगा।

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