संपत्ति का ब्योरा न देने पर योगी सरकार ने 2.44 लाख कर्मचारियों की अगस्त सैलरी पर लगाई रोक!



संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 2.44 लाख कर्मचारियों की अगस्त सैलरी रोकी गई। योगी सरकार का सख्त कदम। जानें पूरी खबर।


लखनऊ: योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए 2.44 लाख राज्य कर्मचारियों की अगस्त माह की सैलरी पर रोक लगा दी है। यह सख्त फैसला उन कर्मचारियों के खिलाफ लिया गया है जिन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि 31 अगस्त तक सभी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा करें।  

प्रदेश के कुल 846640 कर्मचारियों में से केवल 602075 कर्मचारियों ने ही समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत किया। खासकर, टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभागों के कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्योरा समय पर दिया। दूसरी ओर, शिक्षा विभाग के कर्मचारी संपत्ति छुपाने में सबसे आगे रहे, विशेष रूप से बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, और राजस्व विभाग के कर्मचारी इस मामले में पिछड़े रहे। 

आईएएस और पीसीएस अधिकारियों को इस नियम से मुक्त रखा गया है, क्योंकि वे स्पैरो पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा देते हैं। जबकि बाकी राज्य कर्मियों के लिए संपत्ति का ब्योरा जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी, फिर भी केवल 71% कर्मचारियों ने इसका पालन किया। 

योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है, उनका वेतन तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वे अपनी संपत्ति का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं करते। यह फैसला संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति के बाद ही लागू होगा। इस सख्त कदम के पीछे सरकार का उद्देश्य सरकारी पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। 

आगे देखते हैं, कितने कर्मचारी इस आदेश का पालन करते हैं और अपनी सैलरी बहाल करवा पाते हैं।

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