उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरी पर सख्त योगी सरकार: होटल-ढाबों में मालिक का नाम व सीसीटीवी अनिवार्य!




उत्तर प्रदेश में खान-पान में मिलावट रोकने के लिए योगी सरकार सख्त। ढाबों और होटलों में मालिक का नाम डिस्प्ले व सीसीटीवी अनिवार्य।


लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेशभर के सभी ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर मालिक व मैनेजर का नाम प्रमुखता से डिस्प्ले करना अब अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में घटित मिलावट की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में कड़े प्रावधान शामिल किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी के निर्देश:

सघन जांच अभियान: सभी ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में गहन जांच होगी। इसमें कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य होगा।

सीसीटीवी अनिवार्य: रसोई से लेकर खाने की सर्विस तक के सभी हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। फुटेज को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा सख्ती: खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मास्क और ग्लव्स का उपयोग अनिवार्य होगा।

मालिक का नाम डिस्प्ले: सभी खान-पान के प्रतिष्ठानों में मालिक और मैनेजर का नाम और पता प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।


मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि किसी भी सूरत में आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

इस सख्त अभियान के माध्यम से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने और मिलावटखोरी पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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