बरेली में सड़क पर रील बनाने वाली लड़की के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। वायरल वीडियो से सड़क पर जाम लगा, अब हो सकती है सख्त कार्रवाई।
बरेली में वायरल वीडियो बना मुसीबत
सोशल मीडिया के दौर में इंस्टाग्राम रील्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कई बार यह क्रेज लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है, जहां एक लड़की ने बीच सड़क पर रील बनाते हुए न केवल ट्रैफिक बाधित किया बल्कि अपने खिलाफ पुलिस कार्रवाई को भी आमंत्रित कर लिया।
मामला कहां का है?
यह घटना बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के छावनी परिसर रोड की है। इंस्टाग्राम पर मशहूर होने की चाहत में एक लड़की ने सार्वजनिक सड़क पर डांस करते हुए रील बनाई। इससे सड़क पर लंबा जाम लग गया और लोग घंटों परेशान रहे।
वीडियो कैसे वायरल हुआ?
घटना का वीडियो किसी राहगीर ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर दिया। वीडियो पोस्ट करने वाले ने लड़की की हरकत को गैर-जिम्मेदाराना बताया और बरेली पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की।
पुलिस का क्या कहना है?
बरेली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। एक्स पर वायरल वीडियो को रीपोस्ट करते हुए कैंट पुलिस को जांच का आदेश दिया गया है। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कर लिए हैं और लड़की की पहचान कर ली है।
कौन है यह लड़की?
वीडियो में दिखने वाली लड़की का नाम नीलम उर्फ नीलू है, जो इंस्टाग्राम पर 'dreamgirls 84' नाम से अकाउंट चलाती हैं। बताया जा रहा है कि नीलू सोशल मीडिया पर इनफ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही थीं।
क्यों हो सकती है कार्रवाई?
सड़क पर रील बनाने से लोगों का ध्यान भटकता है, जिससे सड़क हादसों की संभावना बढ़ जाती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ऐसी हरकतें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया के लिए इस तरह की हरकतें हुई हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ युवाओं ने सैकड़ों कारों के साथ टोल प्लाजा पर रील बनाई थी। उस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बरेली पुलिस ने इस नए मामले में तुरंत संज्ञान लिया है।
क्या सजा हो सकती है?
अगर लड़की दोषी पाई जाती है, तो उस पर सार्वजनिक स्थान पर बाधा उत्पन्न करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह अपराध आईपीसी की धारा 283 और 290 के तहत आता है, जिसमें जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा का प्रावधान है।
सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाह में कई लोग अपनी और दूसरों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं। बरेली की यह घटना एक चेतावनी है कि कानून को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।
नोट: ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को ब्लॉक करना चाहिए।
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