यमुना में जहर वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत कोर्ट ने समन जारी किया। हरियाणा पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची।
मामला यमुना नदी में जहर मिलने के बयान से जुड़ा है। हरियाणा सरकार ने इसे गंभीर मानते हुए केजरीवाल के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2-डी और 54 के तहत केस दर्ज कराया है। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की गई है।
मंगलवार को हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार और एसआई नवीन कुमार ने पटियाला हाउस कोर्ट में समन देने की मदद मांगी, लेकिन सीजेएम ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने पुलिस से आवेदन की स्पष्टता मांगी थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
सोनीपत जिला अदालत में यह मामला कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक की शिकायत पर दर्ज किया गया है। केजरीवाल के बयान से हरियाणा सरकार भड़क गई थी और इसे राज्य के जल संसाधनों की छवि खराब करने वाला करार दिया गया। 17 फरवरी को केजरीवाल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
क्या केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ेंगी या वह इस विवाद से बाहर निकल पाएंगे? अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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