CM Yogi का नवरात्रि पर बड़ा फैसला! धार्मिक स्थलों के 500 मीटर में मांस बिक्री बैन, रामनवमी पर पूरी तरह बंदी




सीएम योगी का सख्त आदेश, नवरात्रि में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के भीतर मांस बिक्री पर रोक, रामनवमी पर पूर्ण प्रतिबंध लागू।


सीएम योगी का नवरात्रि पर बड़ा आदेश, धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर रोक

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले एक कड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नवरात्रि के दौरान राज्यभर में धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में कोई भी मांस और मछली की दुकान संचालित नहीं होगी। वहीं, रामनवमी के दिन पूरे प्रदेश में सभी मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इसका पालन हर हाल में हो।

धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के भीतर नहीं बिकेगा मांस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। साथ ही, धार्मिक स्थलों के आसपास किसी भी प्रकार का अवैध बूचड़खाना भी नहीं चलेगा। जो दुकानें इस दायरे से बाहर हैं, वे भी केवल लाइसेंस की शर्तों के अनुसार ही संचालित होंगी और खुले में मांस की बिक्री बिल्कुल नहीं होगी।

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने स्पष्ट किया है कि नवरात्रि और रामनवमी के मौके पर पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग मिलकर इस नियम को सख्ती से लागू करेंगे।

रामनवमी पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

6 अप्रैल को पड़ने वाली रामनवमी पर प्रदेश में मांस बिक्री और पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। कोई भी मांस-मछली की दुकान खुलेगी नहीं और न ही कोई बूचड़खाना संचालित होगा। इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

योगी सरकार ने साफ कहा है कि यह नियम पुराने आदेशों के अनुरूप है और धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए लागू किया जा रहा है। उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011 के प्रावधानों के तहत उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिलों में बनीं निगरानी समितियां

इस आदेश को सख्ती से लागू कराने के लिए राज्य के हर जिले में जिला स्तरीय समितियों का गठन कर दिया गया है। इन समितियों में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं।

ये समितियां सुनिश्चित करेंगी कि धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में कहीं भी अवैध बूचड़खाना और मांस बिक्री न हो। साथ ही, रामनवमी पर सम्पूर्ण प्रतिबंध का पालन हर कीमत पर करवाया जाएगा।

श्रीरामचरितमानस का अखंड पाठ होगा अनिवार्य

मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलों के मंदिरों में चैत्र रामनवमी के मौके पर 24 घंटे का श्रीरामचरितमानस का अखंड पाठ कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यह पाठ 5 अप्रैल दोपहर से शुरू होगा और 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रीरामलला के सूर्य तिलक के साथ इसका समापन होगा।

सभी जिलों में इस आयोजन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिरों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो।

रामनवमी पर अयोध्या में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब

सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि देवीपाटन मंदिर (बलरामपुर), शाकुंभरी देवी मंदिर (सहारनपुर), विंध्यवासिनी देवी धाम (मिर्जापुर) सहित सभी प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे।

अयोध्या में श्रीरामलला के सूर्य तिलक का ऐतिहासिक आयोजन होगा, जिसे देखने के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अयोध्या में खास तौर पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात का पूरा ध्यान रखा जाए।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर आदेशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, संचालकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि वे स्वयं इस नियम का पालन कराएं और किसी भी प्रकार की कोताही न हो। साथ ही, निगरानी समितियों की नियमित रिपोर्ट शासन को भेजी जाए।


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